- रक्षा सिविलियनों, रक्षा लेखा विभाग, ग्रैफ एवं तटरक्षक बल के अधिकारी/कर्मचारी पेंशनरी लाभों के लिए निम्नलिखित नियमों से शासित होते हैं
- पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन हेतु केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972
- पेंशन के सारांशीकरण के मामलों में केन्द्रीय सिविल सेवा सारांशीकरण (पेंशन) नियमावली 1981
- अशक्तता पेंशन एवं असाधारण पारिवारिक पेंशन के मामलों में केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन ) नियमावली ।
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- सुपरएनुएशन पेंशन
- सेवानिवृत्ति पेंशन
- पारिवारिक पेंशन
- असाधारण पारिवारिक पेंशन
- निर्योगिता पेंशन
- क्षतिपूर्ति पेंशन
- अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन
- करुणामूलक / अनुकम्पा भत्ता
- सार्वजनिक के उपक्रमों / स्वायत्तशासी निकायों / सार्वजनिक उद्यमों में विलय की स्थिति में पेंशन की यथा अनुपात दर ।
- सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी
- सेवा ग्रेच्यूटी
- मृत्यु ग्रेच्यूटी
- विकलांगता पेंशन (ई.ओ.पी. नियम के अधीन )
पेंशनरी अवार्ड़ की स्वीकृति प्राप्त परिलब्धियाँ /परिलब्धियों के औसन वेतन तथा सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई अर्हक सेवा पर आधारित होता है ।