रक्षा सिविलियन | मुख्य पृष्ठ
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पारिवारिक पेंशन सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु की स्थिति में या सेवानिवृति के उपरांत उसके परिवार को स्वीकृत किया जाता है बशर्ते वह अपने मृत्यु के समय पेंशन प्राप्त कर रहा था ।सरकारी कार्मिक के परिवार से आशय है
  • पुरुष सरकारी कार्मिक के मामले में पत्नी
  • महिला सरकारी कार्मिक के मामले में पति
  • 25 वर्ष की उम्र या उसका/उसकी विवाह/पुनर्विवाह जो भी पहले हुआ हो तक के बेटे / बेटियाँ । बगैर उम्रका ध्यान रखे विधवा/तलाकशुदा बेटी / बेटियाँ उनके पुनर्विवाह/मृत्यु तक
  • वैसे माता-पिता जो सरकारी कर्मचारी के जीवनकाल में पूर्णरुपेण उस पर निर्भर थे तथा मृत कर्मचारी की न तो विधवा थी और नहीं कोई संतान
  1. सामान्य दर - पारिवारिक पेंशन की सामान्य दर सरकारी कर्मचारी द्वारा आहरित आंतम परिलब्धियों का 30 % होता है ।
  2. ब़ढी हुयी दर - यदि कर्मचारी की मृत्यु 07 साल की निरंतर सेवा के उपरांत हो जाता है , तो उक्त कर्मचारी को दिया जाने वाला पारिवारिक पेंशन की दर उसके द्वारा प्राप्त अन्तिम परिलब्धियों का 50% होता है इस प्रकार स्वीकार्य राशि कर्मचारीकी मृत्यु की तिथि के अगले दिन से 07 वर्ष की अवधि या मृत कर्मचारी के 67 वर्ष की उम्र पूर्ण करने की तिथि जो भी कम हो तक भुगतान योग्य होगी । पारिवारिक पेंशन सरकारी कार्मिक की मृत्यु की तिथि के अगले दिन से भुगतान योग्य हो जाती है तथा पारिवारिक पेंशन की ब़ढी हुई दर की समाप्ति के उपरांत दी जाने वाली पेंशन राशि सामान्य दर से ही दी जाएगी ।

: मृत्यु ग्रेच्यूटी
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