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यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु ग्रेच्यूटी का भुगतान परिवार के नामित सदस्य या उसकी अनुपस्थिति में परिवार के सदस्य को निम्नलिखित दर दिया जायेग ।
अर्हक सेवा की अवधि मृत्यु ग्रेच्यूटी की दर 1 वर्ष से कम परिलब्धियों का 2 गुना 1 वर्ष या इससे अधिक किंतु 5 वर्ष से कम परिलब्धियों का 6 गुना 5 वर्ष या अधिक किंतु 20 वर्ष से कम परिलब्धियों का 12 गुना 20 वर्ष या अधिक पूरी की गई अर्हक सेवा की प्रयेक छमाही अवधि के लिए आधी परिलब्धि जो परिलब्धियों का 33 गुना या 3.5 लाख जो भी कम हो, होगी । महवपूर्ण टिप्पणी
- 1-1-1996 की प्रभावी तिथि से मृत्यु ग्रेच्यूटी की अधिकतम राशि 3.5लाख रु. होगी ।
- यदि आंतम रुप से परिगणित मृत्यु ग्रेच्यूटी की राशि रुपये के अंश के रुप में आती है तो इसे अगले पूर्ण एक रुपये में परिवर्तित कर दिया जायेगा ।
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