कमीशन आफिसर | मुख्य पृष्ठ
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यह पेंशन उन मामलों में देय है जब विकलांगता का कारण सेना सेवा द्वारा आरोण्य या अभिवृद्धि के रूप में स्वीकार किया गया है । 20% की स्थिति दिनांक 1-1-96 की प्रभावी तिथि से समाप्त कर दिया गया है । पेंशन में निम्नलिखित दो अंश शामिल है -
  • यह आफिसर को देय सेवानिवृति पेंशन की राशि के बराबर होती है ।
    1. 100% विकलांगता के लिए विकलांगता अंश की दर प्रतिमाह रूपये 2600/ है ।
    2. 100% युद्वक्षति (वार इन्जरी) के लिए विकलांगता अंश की दर प्रतिमाह रूपये 5200/ है ।
    विकलांगता के कम प्रतिशत के लिए दर यथानुपात रूप से कम होगी ।
कमीशन आफिसर के मामने में आरंभिक विकलांगता अंश की अधिसूचना सरकारी स्वीकृति प्राप्त होने पर रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद द्वारा की जाती है परिणाम स्वरूप एवार्ड की स्वीकृत कार्यालय से संबद्ध चिकित्सा सलाहकार (पेंशन) के परामर्श से स्वीकृत विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत की जाती हैं


विकलांगता / दावा का प्रारंभ सेना मुख्यालय से संबंधित ब्रांच द्वारा किया जाता है । निम्नलिखित दस्वतावेज अपेक्षित हैं।
  • अंतिम वेतन प्रमाण पत्र
  • परिवार का ब्यौरा
  • संराशिकरण आवेदन
  • चिकित्सा बोर्ड / अशक्तता चिकित्सा बोर्ड (ए एफ एम एस - 16) ए एफ एम एस एफ - 18 की अनुमोदित प्रति
  • चिकित्सा भर्ती दस्तावेज तथा परीक्षण रिपोर्ट
  • ए एफ एम एस एफ - 16 प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट
  • क्षति रिपोर्ट आइ ए एफ वाइ - 200 कोर्ट आफ इनक्वायरी की कार्रवाइ (आर्इ ए एफ डी 931)
विकलांगता का % अन्तिमरुप से स्वीकृति विकलांगता अंश का % गणना के लिये

1 से 49

50

50 से 75

75

76 से 100

100

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