-
यह पेंशन उन मामलों में देय है जब विकलांगता का कारण सेना सेवा द्वारा आरोण्य या अभिवृद्धि के रूप में स्वीकार किया गया है । 20% की स्थिति दिनांक 1-1-96 की प्रभावी तिथि से समाप्त कर दिया गया है । पेंशन में निम्नलिखित दो अंश शामिल है -
- यह आफिसर को देय सेवानिवृति पेंशन की राशि के बराबर होती है ।
-
- 100% विकलांगता के लिए विकलांगता अंश की दर प्रतिमाह रूपये 2600/ है ।
- 100% युद्वक्षति (वार इन्जरी) के लिए विकलांगता अंश की दर प्रतिमाह रूपये 5200/ है ।
- विकलांगता / दावा का प्रारंभ सेना मुख्यालय से संबंधित ब्रांच द्वारा किया जाता है । निम्नलिखित दस्वतावेज अपेक्षित हैं।
- अंतिम वेतन प्रमाण पत्र
- परिवार का ब्यौरा
- संराशिकरण आवेदन
- चिकित्सा बोर्ड / अशक्तता चिकित्सा बोर्ड (ए एफ एम एस - 16) ए एफ एम एस एफ - 18 की अनुमोदित प्रति
- चिकित्सा भर्ती दस्तावेज तथा परीक्षण रिपोर्ट
- ए एफ एम एस एफ - 16 प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट
- क्षति रिपोर्ट आइ ए एफ वाइ - 200 कोर्ट आफ इनक्वायरी की कार्रवाइ (आर्इ ए एफ डी 931)
विकलांगता का % अन्तिमरुप से स्वीकृति विकलांगता अंश का % गणना के लिये 1 से 49
50
50 से 75
75
76 से 100
100
