कमीशन आफिसर | मुख्य पृष्ठ
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जब अधिकारी विकलांगता में न तो अभिवृद्धि हुई है और न ही वह आरोप्य है के कारण सेवा से अयोग्य घोषित हो जाता है तथा उसने 10 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूर्ण की है वह अशक्तता पेंशन पाने का हकदार होगा यदि उसकी सेवा 10 वर्ष से कम की है तो उसे अशक्तता ग्रेच्यूटी प्रदान किया जायेगा ।
  • विकलांगता पेंशन के सेवा अंश के बराबर राशि
  • यदि आफिसर की सेवा 10 वर्ष से कम है तथा उनकी अशक्तकारी नियोक्तता स्वीकृत कर दी गई है तो वह सेवानिवृति उपदान के अतिरिक्त जहां स्वीकार्य हैं अर्हक सेवा हेतु किये गयो प्रत्येक छमाही अवधि के आधे माह के वेतन मा मंहगाई भत्ता सहित 1.1.96 से अशक्तता उपदान के हकदार होगे।
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