सतत् परिचर्या भत्ता
सतत् परिचर्या भत्ता आई एम बी/आर एस एस बी के राय से 100% विकलांगता होने पर स्वीकृत किया जाएगा बशर्ते पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा इसे स्वीकार किया गया है व्यक्ति को कम से कम 3 माह के लिए सतत् परिचायक की आवश्यकता है वह भी इस शर्त के अनुसार की पेंशनर ने वास्तविक रुप से देखभाल के लिए सवेतन परिचारक रखा है ।
सतत् परिचर्या भत्ता निम्न के लिए देय नहीं होगा ः-
1.पेंशनर किसी समय सरकारी संस्थान या अस्पताल में सहवासी या अंतरंग रोगी था ।
2.सतत् एवं सवेतन परिचारक की किसी अवधि में देखभाल के लिए वास्तविक रुप से नियोजित नहीं किया गया था ।
3.पेंशनर के पनर्नियोजन की अवधि के लिए
सतत् परिचर्या भत्ता की दर
सतत् परिचर्या भत्ता किसी भी रैंक के लिए दिनांक 1-1-96 की प्रभावी तिथि से रुपये 600/ प्रतिमाह की दर से देय होगा ।
