- अफसर रैंक से नीचे के कार्मिक पेंशनर अपनी पेंशन के 45% भाग सारांशीकृत करा सकता है । सारांशीकृत राशि पूर्ण रुपयों में होगी ।
- पेंशन के सारांशीकृत मूल्य की गणना अगली जन्म तिथि के आधार पर की जायेगी । यह सारांशीकृत प्रभावी होने की तिथि के बाद मानी जायेगी ।
- पेंशन का 45% Xपूंजीकृत मूल्य (अगली जन्मतिथि की आयु ) X 12
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सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के पश्चात सारांशीकरण हेतु आवेदन करने पर चिकिसा कार्यवाही पर चिकिसाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करने की तिथि को सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष के अन्दर आवेदन करने पर सेवानिवृत्ति से पूर्व आवेदन प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति की प्रभावी तिथि से सेवानिवृत्ति के पश्चात आवेदन पेंशन
