सेवानिवृति /सेवामुक्त के पश्चात् सेवा/विकलांगता/अशक्तता पेंशन,मस्टंरिग के साथ/विशेष पेंशन या रिजरविस्ट पेंशन के पाने का भी हकदार होगा ।
- कानूनन विवाहित/तलाकशुदा पत्नी तथा न्यायिक रुप से अलग पत्नी
- अविवाहित पुत्र/पुत्री एक वर्ष की आयु तक (जिन्हें कानूनन गोद लिया गया है)जिसकी उम्र 25 वर्ष से कम हो या जीविकोपार्जन करने तक जो भी पहले हो अर्थात 2550/ रु. प्रतिमाह से अधिक नही होना चाहिए
- अविवाहित पुत्री तलाकशुदा/ विधवा (जीवनपर्यन्त)
- आश्रित माता-पिता बशर्ते सभी स्रोतों को मिलाकर उनकी मासिक आय 2550/ रु. प्रतिमाह से कम हो ।
- योग्य पुत्र/पुत्री जिसमें मरणोपरांत जन्मा बच्चा साथ-साथ दत्तक बच्चा तथा गोद लिया बच्चा शामिल है ।
- दूसरी पत्नी यदि पहली पत्नी के जीवित रहते मृतक से विवाह करती है तो साधारण परिवार पेंशन की हकदार नही होगी । यद्यपि उसके बच्चे अपने हिस्से के अनुसार साधारण परिवार पेंशन के हकदार होंग।
- सेवा निवृत्ति के बाद पुनर्विवाह को परिवार पेंशन की हकदारी के लिए पंजीकृत किया जाता है ।
