शिकायत दूर करने की प्रक़्रिया
शिकायतों के प्रकार : मोटे तौर पर शिकायतें दो तरह की होती है।- पेंशन स्वीकृति से सम्बन्धित शिकायत दूर करने हेतु व्यक्ति को प्रथम जहाँ से वह सेवा निवृत्ति/सेवामुक्त हुआ है उसके कार्यालय प्रधान/अभिलेख कार्यालय से सम्पर्क करना चाहिये, दावा उनके द्वारा तैयार कर रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पेंशन) कार्यालय को भेजा जायेगा।
- के मामलों में जिनका पेंशन भुगतान आदेश रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पेंशन) द्वारा सीधे पेंशन संवितरण प्राधिकारी को भेजा जाता है एवं वे स्वीकृति मिलिट्री (G1/Military) अनुभाग से पत्राचार कर सकते हैं।
- जो 1-11-85 अथवा उसके बाद सेवा मुक्त हुये हैं उन्हें अपनी शिकायतें रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक (वायु सेना) सुब्रोतो पार्क दिल्ली कैंट को सम्बोधित करनी चाहिये क्योंकि वे सम्बन्धित पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी है।
- जो 1-11-85 अथवा उसके बाद सेवामुक्त हुये हैं उन्हें अपनी शिकायत क्षा लेखा प्रधान नियंत्रक(नौ सेना) मुम्बई को लिखी जाये क्योंकि वे सम्बन्धित पेंशन स्वीकृत प्राधिकारी है।
- निम्नलिखित माध्यम द्वारा भुगतान से सम्बन्धित शिकायतें उपभोग में लायी जायें।
| जहाँ से पेंशन आहरित की जा रही है। | शिकायत हेतु एजेन्सी |
|---|---|
| कोषाकार/वेतन लेखा कार्यालय | उस राज्य के निदेशक कोषागार/कोषाधिकारी |
| सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक | सम्बन्धित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय/बैंक के ब्राँच मैनेजर |
| रक्षा पेंशन संवितरण अधिकारी | उत्तरी रक्षा पेंशन संवितरण अधिकारी के लिये ऱक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन संवितरण) मेरठ तथा चार दक्षिणी रक्षा पेंशन संवितरण अधिकारी हेतु ऱक्षा लेखा नियंत्रक चेन्ऩई अथवा ऱक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पेंशन) द्रौपदी घाट इलाहाबाद के लेखा परीक्षा अनुभाग |
